भोपाल स्टेट की ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 से लगी स्टे खत्म हो गई है. सैफ अली खान के परिवार की 15 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति पर सरकार कब्जा कर सकती है. पटौदी परिवार ने 2015 में याचिका दायर की थी.
नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के परिवार की 15 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार अब अपने कब्जे में ले सकती है. बता दें भोपाल के कोहेफिजा से चिकलोद तक पटौदी परिवार की संपत्ति फैली हुई है. बता दें आपको की पटौदी परिवार के 100 एकड़ जमीन पर डेढ़ लाख लोग रहते है. वहीं 2015 से भोपाल रियासत की ऐतिहासिक संपत्तियों पर चल रही स्टे खत्म हो गया है.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, बहन सोहा और सब अली खान इसके साथ ही मंसूर अली खान पटौदी की बहन सबीहा सुल्तान को शत्रु संपत्ति के मामले में अपीलीय प्राधिकरण पक्ष रखने के लिए कहा था. अब हाई कोर्ट के आदेश की 30 दिन में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष पक्ष रखने की समय खत्म हो चुकी है. एक महीने की समय बीत जाने के बाद भी पटौदी परिवार ने कोई दावा पेश नहीं किया. अब पटौदी परिवार के पास डिवीजन बेंच में चुनौती करने का विक्लप है.
पटौदी परिवार ने 2015 में एक याचिका दायर की थी. पटौदी परिवार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत भोपाल के आखिरी नवाब की संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने के सरकार के फैसले को चुनौती दी थी. अपने आदेश में, भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक, मुंबई (सीईपीआई) ने नवाब की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था. क्योंकि नवाब की बेटी राजकुमारी आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई थीं. नवाब की मृत्यु के बाद, उनकी दूसरी बेटी मेहर ताज साजिदा सुल्तान बेगम को भोपाल उत्तराधिकार अधिनियम, 1947 के अनुसार संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और याचिकाकर्ता उनके उत्तराधिकारी हैं.
सैफ अली खान पर 16 जनवरी की रात को दो बजे के बाद घर में घुसकर एक बांग्लादेशी व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया जिसमें सैफ गंभीर रूप से घायल हो गए. सैफ की हालत में सुधार है. आज उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई.