Aaj Ki Taza Khabar Live: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन करते हुए एनसीआर और आसपास के 8 जिलों में पटाखाें का निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर में प्रभावी होगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत सजा मिलेगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा, एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। सजा सुनाए जाने के बाद भी इसकी अवलेहना करने पर हर दिन 5 हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।