Odisha PUCC Challan: ओडिशा सरकार ने बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) के वाहन चलाने पर लगने वाले जुर्माने में बदलाव किया है. अब ऐसे मामलों में अधिकतम 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इससे पहले बिना वैध PUCC वाहन चलाने पर अधिकतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित था. संशोधित व्यवस्था बुधवार से लागू कर दी गई है.
नई व्यवस्था के तहत जुर्माने की राशि वाहन के प्रकार और नियम उल्लंघन पहली या दूसरी बार होने के आधार पर तय होगी.
* दोपहिया वाहन: पहली बार ₹1,000 और दूसरी बार ₹2,000
* तीन पहिया वाहन: पहली बार ₹1,000 और दूसरी बार ₹2,000
* मोटर कैब/जीप: पहली बार ₹2,000 और दूसरी बार ₹5,000
* ट्रैक्टर/ट्रेलर: पहली बार ₹2,000 और दूसरी बार ₹5,000
* अन्य श्रेणी के वाहन: पहली और दूसरी बार ₹3,000-₹3,000
जुर्माने की राशि कम करने के पीछे क्या है उद्देश्य?
बिना वैध PUCC वाहन चलाने पर कार्रवाई का प्रावधान पहले की तरह जारी रहेगा. सरकार का कहना है कि जुर्माने की राशि कम करने का उद्देश्य वाहन मालिकों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है, जबकि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक व्यवस्था बरकरार रखी गई है.
हर वाहन पर अब एक समान 10,000 रुपये का नहीं लगेगा जुर्माना
वर्ष 2019 से बिना PUCC वाहन चलाने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा रहा था. संशोधन के बाद अब हर वाहन पर एक समान ₹10,000 का जुर्माना नहीं लगेगा, बल्कि वाहन की श्रेणी और उल्लंघन के आधार पर राशि निर्धारित की जाएगी.
(ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)